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किस गाड़ी को मिलेगी एंट्री, किस पर रहेगा बैन? प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार का नया आदेश समझिए

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Posted On:Wednesday, December 17, 2025

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर और स्वास्थ्य आपातकाल (Health Emergency) जैसी स्थिति को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने शहर की हवा को साफ करने के लिए कड़े और तत्काल प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को घोषणा की कि ये सख्त कदम गुरुवार, 18 दिसंबर की सुबह से प्रभावी होंगे। इन नए नियमों के तहत, दिल्ली की सीमाओं पर दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर भारी पाबंदी लगाई गई है।

किन गाड़ियों की एंट्री पर रोक?

18 दिसंबर की सुबह से, दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS-2, BS-3 और BS-4 कैटेगरी की सभी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

  • प्रतिबंधित वाहन: इसमें प्राइवेट कार, टैक्सी, स्कूल बस और सभी तरह के व्यावसायिक वाहन (Commercial Vehicles) शामिल हैं।

  • इंटरस्टेट बस सेवा: चूंकि अधिकांश इंटरस्टेट बसें BS-4 डीजल कैटेगरी की हैं, इसलिए उनके परिचालन पर भी सीधा असर पड़ सकता है।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया कि यह फैसला लोगों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

किन गाड़ियों को मिलेगी एंट्री?

दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि कुछ कैटेगरी के वाहनों को इन पाबंदियों से छूट दी गई है, क्योंकि वे कम प्रदूषण फैलाते हैं:

  1. BS-6 वाहन: दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड केवल BS-6 पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा।

  2. इलेक्ट्रिक और CNG वाहन: सभी इलेक्ट्रिक (EV) और CNG गाड़ियां, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन किसी भी राज्य का हो, उन्हें दिल्ली में एंट्री की अनुमति रहेगी।

जब्त होंगी पुरानी गाड़ियां

दिल्ली में पहले से चल रही दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड गाड़ियों की भी जांच की जाएगी। यदि जांच में कोई गाड़ी BS-6 मानकों पर खरी नहीं उतरती है, तो उसे जब्त किया जाएगा। प्रतिबंध केवल पेट्रोल और डीजल की उन गाड़ियों पर है, जो BS-6 से कम कैटेगरी की हैं।

PUCC के बिना फ्यूल नहीं

प्रदूषण नियंत्रण को सख्त करने के लिए, 18 दिसंबर से बिना वैध प्रदूषण अंडर कंट्रोल (PUCC) सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा।

  • जांच प्रक्रिया: पेट्रोल पंपों पर ANPR (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) सिस्टम के जरिए गाड़ियों की जांच की जाएगी।

  • अन्य राज्यों का PUCC: PUCC सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होता है। यदि अन्य राज्य से जारी PUCC वैध है और उसकी समय-सीमा समाप्त नहीं हुई है, तो भी फ्यूल मिलेगा।

कंस्ट्रक्शन मटेरियल ढुलाई पर पूर्ण रोक

प्रदूषण फैलाने वाले सबसे बड़े कारकों में से एक, कंस्ट्रक्शन मटीरियल की ढुलाई पर भी दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है।

  • यह रोक तब भी लागू रहेगी जब सामग्री दिल्ली के बाहर से लाई जा रही हो या दिल्ली के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा रही हो।

  • ऐसे वाहनों को दिल्ली बॉर्डर पर ही रोककर जब्त किया जाएगा।

इन कड़े प्रतिबंधों का उद्देश्य वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को 'गंभीर' श्रेणी से नीचे लाना और दिल्लीवासियों को जहरीली हवा से कुछ राहत दिलाना है।


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